Day: January 20, 2025

National Games: राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के साथ उत्तराखंड को कई सौगातें भी देंगे पीएम मोदी, तैयारियां हुई तेज.

228 Minutes Read -

38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर 28 जनवरी को उत्तराखंड आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नई योजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे।

 

प्रदेश सरकार और खेल विभाग राष्ट्रीय खेलों व पीएम आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हालांकि अभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से मिनट टू मिनट जारी नहीं हुआ, लेकिन इस दिन प्रधानमंत्री करीब चार से पांच घंटे देहरादून में रहेंगे। पीएम लोहाघाट, चंपावत में बनने जा रहे पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज एवं गोलापार हल्द्वानी नैनीताल में बनने वाले पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे।

 

इसके अलावा पीएम केंद्र के सहयोग से चल रहे कुछ बड़े प्रोजेक्ट ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ-बदरीनाथ निर्माण कार्य और देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस वे आदि कार्यों की भी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे।
प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अधूरे काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। 10 से 12 बैठकें हो चुकी हैं। वहीं, अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
– अमित सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव खेल
पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हाथों से खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास भी कराया जाए।
– रेखा आर्या, खेल मंत्री

Nikay Chunav: श्रीनगर में मुख्यमंत्री धामी की चुनावी जनसभा, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन.

214 Minutes Read -

उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार के लिए आज सीएम धामी श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान गढ़वाल संसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे।

हमने जनता से जो वादे किए, उसे पूरा किया- CM 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में जनसभा और रोड-शो कर भाजपा की मेयर प्रत्याशी श्रीमती आशा उपाध्याय एवं अन्य पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीताने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो भी वादा किया उसे पूरा किया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व वादा किया था कि हम प्रदेश में समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे। आज ही मंत्रिमंडल की बैठक में हमने सर्वसम्मति से यूसीसी को पारित कर दिया है, जिसे शीघ्र ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। हमने जनता की मांग के अनुरूप ही प्रदेश में धर्मांतरण, लैंड जिहाद और थूक जिहाद, दंगा और नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं।

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में उमड़ा जनसैलाब

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक ओर हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लोग इस जुगत में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह हम निकाय चुनाव जीत जाएं और भ्रष्टाचार का खेल फिर से शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि अपने विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए ही कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने तक मना कर दिया।

 

ये भी पढ़ें.. Uttarakhand: कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी, सीएम धामी ने कहा-प्रदेश में जल्द किया जाएगा UCC लागू.

 

रामलीला मैदान में सीएम धामी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता हमेशा ही प्रदेश का विकास रहा है। आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, विकास हम करेंगेमुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद श्रीनगर का तेजी से विकास होगा। निकाय चुनाव में भाजपा की जीत क्षेत्र के विकास की गारंटी है।
इस अवसर पर गढ़वाल लोकसभा सांसद श्री अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, देवप्रयाग के विधायक श्री विनोद कंडारी, श्री रमेश चंद गडिया, श्री विनोद, श्री विपिन मैठाणी, श्री कमल किशोर रावत, अनिका बोहरा, भवानी, गायत्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

Uttarakhand: कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी, सीएम धामी ने कहा-प्रदेश में जल्द किया जाएगा UCC लागू.

242 Minutes Read -

उत्तराखंड कैबिनेट ने आज समान नागरिक संहिता( यूसीसी) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब इसे जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकेगा।

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सीएम धामी ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था। तब से हम इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश सबसे पहले यूसीसी लागू करेगा। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्द हम इसे लागू करेंगे।

21 जनवरी को वेबपोर्टल पर पूरे प्रदेश में होगी मॉक ड्रिल-

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे। उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आएगी। मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों को परख सकेंगी।

घोषणा से कानून बनने तक का सफर-

  • 12 फरवरी 2022 को विस चुनाव के दौरान सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की।
  • मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाए जाने पर फैसला।
  • मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी।
  • समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।
  • 2.50 लाख लोगों से समिति ने सीधा संवाद किया।
  • 02 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
  • 06 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ।
  • 07 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ।
  • राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा।
  • 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दी।
  • यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन।
  • नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में आज 18 अक्तूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली साैंपी।
  • 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

यूसीसी लागू होगा तो यह होंगे बदलाव-

  • सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून।
  • 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  • ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण की सुविधा।
  • पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना।
  • पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे।
  • विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होगी।
  • महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती हैं।
  • हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी।
  • कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा।
  • एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
  • पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।
  • संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे।
  • जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा।
  • नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना जाएगा।
  • गोद लिए, सरगोसी से असिस्टेड री प्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे।
  • किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे।
  • कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है।
  • लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  • युगल पंजीकरण रसीद से ही किराया पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे।
  • लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे।
  • लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  • अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर छह माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान होंगे।