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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में नया मोड़,गायब हुए सदस्यों ने जारी किया वीडियो

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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेसियों की ओर से कांग्रेस के पांच जिला पंचायत के सदस्यों को भाजपा के नेताओं द्वारा अपहरण करने के मामले में नया मोड़ आया है। मामले में हल्द्वानी में कांग्रेय कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिसके बाद शुक्रवार देर शाम लापता जिला पंचायत सदस्यों ने अपना वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ है। सोशल मीडिया से उनके अपहरण की जानकारी मिली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि वह अपनी मर्जी से पांच लोग घूमने के लिए निकले हैं। किसी तरह का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां भी हैं वह लोग सुरक्षित हैं। जल्द ही सभी लोग सामने आ जाएंगे।

 

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव की वोट गिनती कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफिंग के बीच पूरी हुई। नतीजों को सील कर हाईकोर्ट कोर्ट के निर्देशों के अधीन रखा गया है। डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 22 जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की गिनती की गई। नियमावली में री-पोलिंग का प्रावधान न होने के कारण सीधे काउंटिंग हुई। केवल बूथ कैप्चरिंग, तकनीकी खामी या बैलेट बॉक्स को नुकसान होने पर ही री-पोलिंग हो सकती है। चुनाव परिणाम सील्ड लिफाफे में रखा गया है, जिसे 18 अगस्त को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा।

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की मतगणना पूरी, परिणाम की घोषणा नहीं

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जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान से पहले हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बाद मतगणना पूरी कर ली गई है, अलबत्ता परिणाम की घोषणा स्थगित की गई है। मतगणना से संबंधित अन्य जरूरी दस्तावेज को ट्रेजरी में सील बंद कर रख दिया गया। 18 अगस्त को हाई कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बीती पूरी रात जिला पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर असमंजस बरकरार रहा, तड़के 5 बजे चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक, जिलाधिकारी वंदना की उपस्थिति में मत पेटी पर पड़े मतों की गणना करते हुए सील कर दिया गया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई।

दरअसल जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए मतदान से पहले कांग्रेस समर्थित पांच सदस्यों के कथित अपहरण के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित अन्य कांग्रेसजन हाईकोर्ट पहुंचे और अर्जेंट सुनवाई की मांग की। कोर्ट के आदेश पर एसएसपी व जिलाधिकारी कोर्ट में पेश हुए।

हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणियों के बीच आधिकारिक आदेश में जिलाधिकारी की ओर से दुबारा मतदान से संबंधित बयान का उल्लेख नहीं होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को मामला रेफर किया गया। आयोग व जिला स्तर तक का पत्राचार आधी रात के बाद तक चलता रहा।

गुरुवार रात तक निर्वाचन आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को मतगणना करने या मौजूदा चुनाव को रद कर दुबारा मतदान को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी नही किए गए।

आयोग के पत्र मिलने के बाद स्थिति साफ करने को फिर से रिमाइंडर भेजा गया जिसके बाद आयोग की ओर मामले में अपने स्तर से निर्णय लेने को कहा गया। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से फिर से स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे गए।

रात करीब डेढ़ बजे एकाएक मतगणना की तैयारी की गई। तड़के फिर जिला पंचायत चुनाव नियमावली सहित हाई कोर्ट के 2019 में एक मामले में पारित दिशा निर्देश के अध्ययन के बाद तय हुआ कि मतगणना की जाए लेकिन परिणाम को रिजर्व कर दस्तावेज सील कर दिये गए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी वंदना ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि मतगणना पूरी की जा चुकी है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं करते हुए रिजर्व किया गया।

इस मामले को हाई कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, अग्रिम कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा ने दीपा दरमवाल, कांग्रेस ने पुष्पा नेगी, उपाध्यक्ष में भाजपा ने बहादुर नगदली व कांग्रेस ने देवकी बिष्ट प्रत्याशी हैं।

पंचायत चुनाव डबल वोटर: नियम विरुद्ध चुनाव जीतने वालों का कार्यकाल होगा रद्द! हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

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उत्तराखंड हाईकोर्ट में बीडीसी चुनाव में पराजित प्रत्याशियों द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इन मामलों को चुनाव याचिका के रूप में प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही कहा कि इन चुनाव याचिकाओं का 6 माह के भीतर निस्तारण किया जाए. कोर्ट ने किसी भी याचिका में अंतरिम आदेश नहीं दिया है. इन याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार, पौढ़ी गढ़वाल निवासी दीक्षा नेगी, टिहरी निवासी नीरू चौधरी और उत्तरकाशी निवासी उषा ने अपनी याचिका में कहा कि वे बीडीसी सदस्य का चुनाव हारे हैं और उनके खिलाफ जो प्रत्याशी जीते हैं, उनके दो जगह की मतदाता सूची में नाम थे. इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए और उन्हें 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के चुनाव में मतदान करने से रोका जाए. जबकि वर्षा राणा, गंगा नेगी, कनिका, त्रिलोक बिष्ट ने कहा कि वे चुनाव जीते हैं. लेकिन उनके खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी दूसरे क्षेत्र से चुनाव जीते हैं. जिनके दो मतदाता सूची में नाम थे. इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए और उन्हें भी 14 अगस्त को होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतदान करने से रोका जाए.

याचिकाकर्ताओं के अनुसार हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2025 को शक्ति सिंह बर्त्वाल की याचिका में अंतरिम आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के सर्कुलर पर रोक लगा दी थी. जिसमें आयोग ने दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले व्यक्ति को मतदान करने और चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. लेकिन तब चुनाव आयोग ने 11 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत हेतु नामांकन प्रक्रिया हो जाने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखी. जिसके बाद दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले व्यक्ति चुनाव में भाग लेने में सफल रहे. जिन्हें अब चुनाव याचिकाओं के रूप में बड़े स्तर पर हाईकोर्ट में चुनौती मिल रही है.

 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा कि, ठीक है वे चुनाव हार गए. उसके बाद अगर चुनाव को वे चुनौती देते हैं तो उसका निर्णय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नहीं आता और कोर्ट में मामला चलता रहता है. जिसपर आज कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित जो भी याचिकाएं दायर होंगी, उनका निस्तारण 6 माह के भीतर होगा. जो प्रत्याशी नियमों, शर्तों के अनुसार जीता है, वह कार्यकाल पूरा करेगा. अगर नियमों के विरुद्ध जीता है तो उसका कार्यकाल निर्णय आने के बाद रद्द होगा.

जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण’ बताकर कांग्रेसी हाईकोर्ट पहुंचे, जमकर हंगामा; होगा चुनाव का बहिष्कार?

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जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर नैनीताल में जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कुछ लोगों पर उनके जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए। नेता प्रतिपक्ष ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है।

बृहस्पतिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान करने जा रहे जिला पंचायत सदस्यों को कई लोगों ने जिला पंचायत कार्यालय के पास से ही जबरन उठा लिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कांग्रेसियों ने पुलिस के सामने ही उनके समर्थक जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद सभी कांग्रेसी नेता हाईकोर्ट की शरण चले गए हैं। जिसके बाद नैनीताल का माहौल गर्म हो गया है।

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वालों पर रोक

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तगड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अहम आदेश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों के नाम शहर और गाँव — दोनों जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे मामलों में तुरंत रोक लगाने के निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं करता, बल्कि चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है।पंचायत चुनाव नाम वापसी के आखिरी दिन हाईकोर्ट के आदेश से  खलबली मची है।

 

गौरतलब है कि 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के आदेश में नगर निकाय क्व मतदाताओं का पंचायत चुनाव लड़ने का रास्ता साफ ही गया था।

हालांकि, बाद में सचिव ने एक और आदेश जारी कर कहा कि पंचायती राज एक्ट के हिसाब से होंगे चुनाव।

इधऱ, इन आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 6 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी।

इधऱ, यह भी काबिलेगौर है कि 11 जुलाई ,शुक्रवार को नाम वापसी का अंतिम दिन है। ऐसे में हाईकोर्ट के स्टे के बाद राज्य निर्वाचन आयोग प्रतिबंधित दावेदारों को अब चुनाव लड़ने से कैसे रोक पायेगा?

नैनीताल के बुडलकोट क्षेत्र में 51 बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के मामले में भी सरकार से जवाब मांगा गया है। अदालत के इस आदेश से कई प्रत्याशियों की दावेदारी पर असर पड़ सकता है।

पंचायत चुनाव पर फिर मंडराया खतरा ! हाईकोर्ट में बहस 

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीख को आगे खिसकाने सम्बन्धी याचिका को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायती राज सचिव व डीजीपी को सुरक्षात्मक उपायों के बाबत कोर्ट के समक्ष तथ्य पेश करने को कहा।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारी इस बाबत सरकार की आकस्मिक योजना पेश करें। संकट के समय कैसे स्थिति को कैसे संभाला जाएगा।

याचिकाकर्ता डॉ बैजनाथ शर्मा ने अपनी याचिका में विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए पंचायत चुनाव की तिथि आगे खिसकाने की मांग की है।

गौरतलब है कि प्रदेश के पंचायत चुनाव में 24 व जुलाई को दो चरणों में मत डाले जाएंगे।

याचिका कर्ता ने कहा कि राज्य में गम्भीर आपदा व बरसात के मौसम में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया।

आपदा की वजह से प्रदेश की दर्जनों सड़कें बन्द होने से ग्रामीण इलाकों में आवाजाही ठप हो गयी है। ऐसे में चुनाव प्रचार व मतदान पर विपरीत असर लड़ेगा।

इसी महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो गयी है। लाखों की संख्या में कांवड़िए उत्तराखण्ड की ओर कूच कर रहे हैं। प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में कांवड़िए पहुंच रहे हैं।

यही नहीं, चारधाम यात्रा के चलने से प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री उत्तराखण्ड पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखण्ड के हरिद्वार से लेकर पर्वतीय जिलों में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है।

कांवड़ यात्रा, आपदा प्रभावित इलाके और चारधाम यात्रा के लिए आवश्यक सुरक्षा बलों पर भी भारी बोझ देखा जा रहा है।

पुलिस-प्रशासन की सीमित टीम आपदा व पंचायत चुनाव के अलावा कांवड़ियों के लिए व्यवस्था बनाने में जुटी है। इससे अन्य जिलों में सुरक्षा बलों की कमी भी देखी जा रही है।

याचिकाकर्ता ने चारधाम यात्रा,आपदा, पंचायत चुनाव, कांवड़ यात्रा एक ही समय पर हो रही है। ऐसे में सभी मोर्चों पर जूझना काफी कठिन माना जा रहा है। लिहाजा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई महीने के बजाय अन्य महीने में आयोजित किये जायें।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की लीगल टीम ने अपना पक्ष भी रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने किसी भी संकट की घड़ी से निपटने के लिए डीजीपी व पंचायत सचिव को आकस्मिक योजना पेश करने को कहा है। मंगलवार को राज्य सरकार समूची व्यवस्था को लेकर कोर्ट में तथ्य पेश करेंगे।

पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार,सभी याचिकाओं को किया गया क्लब

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी अंतरिम रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। राज्य सरकार की ओर से आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष स्टे वेकेशन (रोक हटाने) का अनुरोध किया गया, जिसे खंडपीठ ने बुधवार दोपहर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 21 जून को प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का कार्यक्रम जारी कर चुके हैं। लेकिन बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने पंचायत आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुनावों पर रोक लगा दी। इससे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इस मसले पर नौकरशाही की ढिलाई भी सामने आ रही है।

इधऱ, मामले में अब तक दायर की गई सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार को सुनवाई में अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने आरक्षण रोस्टर और अधिसूचना प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की है, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

अब बुधवार की सुनवाई से यह तय होगा कि क्या अदालत पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटाती है या मामले में कोई अंतरिम व्यवस्था जारी रखती है।
बहरहाल, प्रत्याशी 25 जून से भरे जाने वाले नामांकन की तैयारी कर रहे थे। अब भारी असमंजस का मंजर देखने को मिल रहा है।

उत्तराखंड के इस ज‍िले में 1 लाख लोगों पर मंडराया राशन का संकट, न‍िरस्‍त हो सकते हैं Ration Card.

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हल्द्वानी-  जिले के 25 हजार 402 राशन कार्डधारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में एक लाख चार हजार 567 उपभोक्ताओं (यूनिट) पर राशन का संकट मंडराने लगा है। जल्द ही अगर इन 25 हजार राशन कार्डधारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो इनके राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे। इसके बाद इन उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मिलने वाला निश्शुल्क व न्यूनतम दरों में राशन नहीं मिल पाएगा।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड की ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में कुल 2 लाख 46 हजार 662 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें 10 लाख यूनिट राशन वितरण होता है। इसमें से करीब 2 लाख 21 हजार 260 राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी करा ली है।

 

केंद्र सरकार की ओर से अंत्योदय (लाल) व प्राथमिक परिवार (सफेद) के लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। जबकि राज्य सरकार की ओर से राज्य खाद्य योजना (सफेद) से जुड़े लोगों को न्यूनतम दरों में सस्ता गल्ला दुकानों से राशन मिलता है।

 

31 मार्च तक अंतिम मौका-

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय जोशी ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्डधारकों को कई बार अंतिम मौका दिया गया। इस बार भी उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर इस बार इन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो इनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। फिर इन्हें सरकार की ओर से राशन की सुविधा नहीं मिलेगी।

 

ई-केवाईसी के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज जरूरी-

राशन कार्ड को ई-केवाईसी कराने के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर व पंजीकृत मोबाइल नंबर की जरूरत है, जिसे हम अपने नजदीकी सस्ता गल्ला दुकान में जाकर भी करवा सकते हैं।

घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं ई-केवाईसी-

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, प्ले स्टोर में माई राशन 2.0 एप डाउनलोड करें। इसके बाद एप में मांगी गई जानकारी भरकर लागिन करें, फिर दोबारा जानकारी भरें। इसमें आधार नंबर डालकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

हाईकोर्ट के निर्देश, विधायक उमेश कुमार की वाई श्रेणी सुरक्षा से संबंधित रिकॉर्ड पेश करे सरकार

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नैनीताल हाईकोर्ट ने खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के एक दूसरे के घर जाकर धमकाने, फायरिंग सहित गुंडागर्दी को लेकर स्वत: संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने विधायक उमेश कुमार को दी गई वाई श्रेणी सुरक्षा से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने, सुरक्षा की फिर से समीक्षा जल्द करने तथा सिंचाई विभाग के आवासों को खाली कराने के निर्देश सरकार को दिए हैं।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि विधायक उमेश कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा का मामला कमेटी के समक्ष लंबित है। सिंचाई विभाग का आवास खाली करने के लिए पूर्व विधायक चैंपियन को नोटिस दिया जा चुका है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि चैंपियन को सिंचाई विभाग का सरकारी आवास 2004 में जबकि विधायक उमेश को 2022 में आवंटित किया गया है।

यह भी बताया गया कि चैंपियन को आवंटित सरकारी आवास का मासिक किराया 9209 रुपये प्रति माह व विधायक उमेश शर्मा को आवंटित सरकारी आवास का मासिक किराया 1693 रुपये प्रति माह है। हाईकोर्ट ने दोनों विधायकों की ओर से एक दूसरे के आवास में जाकर धमकाने, हवाई फायरिंग सहित समर्थकों के हुड़दंग का स्वत: संज्ञान लिया था।

Uttarakhand: UCC में लिव-इन संबंधों के पंजीकरण पर HC ने कहा- बिना शादी निर्लज्जता से रह रहे, निजता का हनन कैसे

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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के यूसीसी में लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना शादी किए निर्लज्जता के साथ रह रहे हैं तो फिर निजता का हनन कैसे। कहा कि राज्य सरकार ने भी यह नहीं कहा है कि आप साथ नहीं रहते हैं।

याचिका दायर करने वाले देहरादून के जय त्रिपाठी के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि ऐसे संबंधों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य प्रावधान कर राज्य सरकार गपशप को संस्थागत रूप दे रही है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले का हवाला दे तर्क दिया कि लिव इन अनिवार्य पंजीकरण से निजता का हनन हो रहा है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यूसीसी ऐसे रिश्ते के लिए पंजीकरण करने के लिए कह रही है। ‘क्या रहस्य है? आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, आपका पड़ोसी जानता है, समाज जानता है और दुनिया जानती है। फिर आप जिस गोपनीयता की बात कर रहे हैं, वह कहां है? बिना शादी के दो लोग निर्लज्जता के साथ रह रहे हैं तो फिर निजता का हनन कैसे, कहां हुआ।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अल्मोड़ा के एक युवक की हत्या अंतर-धार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप की वजह से कर दी गई। खंडपीठ ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए अगली सुनवाई के लिए पहली अप्रैल की तिथि नियत कर दी है।