Category Archive : पुलिस

Rishikesh: हाईवे से लगे जंगल में मिला 13 दिन से लापता युवती का जला हुआ शव, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार.

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करीब 13 दिनों से घर से लापता चल रही युवती का जंगल में जला हुआ शव मिला है। पुलिस ने युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ढालवाला निवासी विनीता भंडारी (21) चार दिसंबर से लापता थी।

पिता ने थाना मुनि की रेती में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान विनीता चार दिसंबर को 11 बजकर आठ मिनट पर नटराज चौक के पास अकेले देहरादून की ओर जाती देखी गई थी। उसके हाथ में थैला भी था। उसके बाद करीब 11 बजकर 32 मिनट पर विनीता का मोबाइल बंद हो गया था। अंतिम लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस विनीता को इसी क्षेत्र में ढूंढ रही थी। 

पुलिस को नटराज चौक से करीब एक किमी आगे देहरादून रोड पर हाईवे से लगे जंगल में 200 मीटर अंदर अधजला शव मिला। उसकी शिनाख्त के बाद उसके प्रेमी मानीवाला निवासी अर्जुन रावत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

संसद सुरक्षा मामला: मास्टरमाइंड ललित झा का परिवार हैरान, जानिए बड़े भाई ने उसकी गिरफ्तारी पर क्या कहा.

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संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा सदन में बुधवार को एक घटना ने सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लोकसभा कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दर्शक दीर्घा में बैठे दो व्यक्ति ने सभी को उस वक्त चौंका दिया, जब वे अचानक वहां से कूदकर सांसदों के बीच जा पहुंचे थे। इस दौरान आरोपियों ने जमकर हंगामा किया।
बुधवार सदन के भीतर मौजूद दो आरोपियों में से एक आरोपी सांसदों की सीट पर जा पहुंचा। इस घटना को देखकर वहां पर मौजूद सांसदों और सुरक्षाकर्मियों के हाथ पांव फूल गए थे। हालांकि दो आरोपियों में से एक आरोपी को वहां मौजूद सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और जमकर धुनाई की थी।

संसद की सुरक्षा में चूक के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा के आत्मसमर्पण के बाद उसके परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है। आरोपी के बड़े भाई शंभू झा ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर अपने भाई के शामिल होने पर हैरानी जताई है। बता दें गुरुवार को नई दिल्ली में गिरफ्तारी देने के बाद आरोपी ललित को विशेष सेल को सौंप दिया गया है।

क्या कहा आरोपी के बड़े भाई ने-


समाचार चैनलों पर भाई की तस्वीरों को देख आरोपी के बड़े भाई शंभू झा हैरान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वह इस तरह के कृत्यों में कैसे शामिल हुआ। वह बचपन से ही शांत स्वभाव का बच्चा था। हम इतना जानते हैं कि वह एक निजी शिक्षक होने के साथ-साथ एक गैर सरकारी संगठन के साथ जुड़ा था। पूरा परिवार को इस बात पर हैरानी हो रही है। आरोपी ललित के बड़े भाई ने कहा कि आखिरी बार दस दिसंबर को ललित से मुलाकात हुई थी। वह सियालदह स्टेशन पर हमें छोड़ने के लिए आया था। अगले दिन भाई ने सिर्फ इतना कहा था कि वह निजी काम से दिल्ली जा रहा है। जिसके बाद कभी उससे बात नहीं हो पाई।  

न्यूज़ चैनलों पर तस्वीरें देख पड़ोसी भी हैरान-

ललित की तस्वीरें वायरल होने के बाद उसके पड़ोसी भी हैरान है। उन्होंने कहा कि कोलकाता के बड़ा बाजार में समुदाय के साथ शायद ही कभी जुड़ा था। बाद में परिवार उत्तर चौबीस परगना जिले के बागुईआटी में स्थानांतरित हो गया। शहर में स्थित एक चाय की दुकान के मालिक पापोन शॉ ने कहा, वह एक शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, स्थानीय छात्रों को पढ़ाते थे। उसने बताया वह स्थानीय लोगों के साथ कम ही बातचीत करते थे। हां इतना जरूर है कि वह मेरी दुकान पर चाय पीते थे। दो साल पहले ही वहां यहां से चला गया, फिर उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया।  

आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज-


संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों पर आईपीसी की धाराओं के अलावा आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही फरार चल रहे ललित झा को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बता दें इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध गैर जमानती हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि अभी तक की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को किसी आतंकी समूह से संबंध होने का सबूत नहीं मिला है। जांच में दो अन्य लोगों के कृत्य में शामिल होने की जानकारी मिली है।

किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद, दस लाख रुपये का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।

 

एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के 25 वर्ष कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

बता दें कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।

 

पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी, कहा नौ साल बाद न्याय मिला
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई जब इस संबंध में वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।

Parliament: विपक्ष के 14 सांसद लोकसभा से निलंबित, गलत बर्ताव के चलते कार्रवाई; पूरे सत्र से रहेंगे आउट.

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लोकसभा में गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें विपक्ष के 14 सांसदों को बाकी शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, बाद में एक डीएमके सांसद एसआर पार्थिवन का नाम सूची से हटा दिया गया। इससे पहले कांग्रेस के नौ सांसदों और अन्य विपक्षी दलों के पांच सांसदों के खिलाफ सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। पहले विपक्ष के पांच सांसदों और फिर नौ अन्य सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।

इन सांसदों को किया गया निलंबित- 
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में गलत बर्ताव के चलते पांच सदस्यों टीएन प्रथापन, हिबी एडेन, जोथिमनी, राम्या हरिदास  और डीन कुरियाकोस को निलंबित किया गया। इस दौरान बी महताब सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर बी महताब ने कांग्रेस के नौ अन्य सांसदों को भी निलंबित कर दिया। इनमें बेनी बेहानन, वीके श्रीधरन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोझी करुणानिधि, के सुब्रमण्यन, एसआर पार्थीबन, एस वेंकटेशन और मणिकम टैगोर के नाम शामिल हैं।

लोकसभा से कुल 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया: मंत्री 
सांसदों के निलंबन पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि लोकसभा से कुल 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। एक सांसद जो वेल में मौजूद नहीं थे, उसे भी निलंबित कर दिया गया, हमने लोकसभा अध्यक्ष से उस नाम को हटाने का अनुरोध किया और अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया। 

संसद की सुरक्षा में चूक पर कही यह बात-
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि पहले भी घटना घटी है, 1974 में रतन चंद्र गुप्ता ने नारेबाजी की थी और पिस्तल और बम जैसे दिखने वाली कोई चीज लाए थे, तब भी स्पीकर ने ही निर्णय लिया। सरकार का इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यह स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। 26 नवंबर 1974 को भी ऐसा हुआ था, तब भी स्पीकर ने कार्रवाई की थी। मेरा कहना बस इतना है कि स्पीकर सदन का संरक्षक होता है, पूरा सदन स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है। मामले का राजनीतिकरण न करें। हम इस मामले पर बेहद संवेदनशील हैं।

 
सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की-
संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर लोकसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने खूब नारेबाजी की। इसी दौरान राजस्थान से आरएलपी पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की। नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल में आ गए। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान  दें।  

राज्यसभा से सस्पेंड हुए डेरेक ओ ब्रायन-
इससे पहले आज ही राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया। संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के दौरान ओ ब्रायन प्रदर्शन करते हुए सभापति के पास तक आ गए। इसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया।  

राज्यसभा से डेरेक ओ ब्रायन को निलंबित करने का प्रस्ताव भाजपा की तरफ से सांसद पीयूष गोयल ने पेश किया। बताया गया है कि संसद में सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर ब्रायन प्रदर्शन करते हुए सभापति के पास वेल तक पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की कोशिश की। इसी के बाद टीएमसी सांसद को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में लाया गया।

Parliament Security Breach: लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक! विजिटर गैलरी से चैंबर में कूदे 2 लोग, बेंच पर चढ़ कर छिड़की गैस.

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Parliament Security Breach: संसद भवन की सुरक्षा में उस वक्त बड़ी चूक देखने को मिली है, एक ओर जहां 2 युवकों ने लोकसभा के अंदर सांसदों के बीच में विजिटर गैलरी से उस वक्त छलांग लगा दी जब सदन की कार्यवाही जारी थी। जब सुरक्षा घेरा तोड़कर लोकसभा में विजिटर गैलरी से 2 संदिग्ध कूद पड़े. बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान 2 शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर जैसे ही लोकसभा में घुसे और बेंच पर चढ़कर कूदने लगे, तभी हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सुरक्षाकर्मी दौड़े और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. संसद की सुरक्षा में चूक का मामला ऐसे वक्त में आया है, जब आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था और 9 जवान शहीद हुए थे. बताया जा रहा है कि लोकसभा में घुसने के दौरान आरोपी शख्स ने स्प्रे भी किया है. उनके हाथ में टियर गैस कनस्तर  भी था. 


दरअसल, संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान बुधवार को विजिटर गैलरी से अचानक 2 युवक कूद गए और लोकसभा में सांसदों तक पहुंच गए. इतना ही नहीं, स्पीकर की ओर बेंच पर चढ़कर दौड़ने लगे. इसके चलते सदन में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, समय रहते सुरक्षाकर्मियों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि इस दौरान युवकों ने स्प्रे का भी इस्तेमाल किया और युवकों ने नारेबाजी भी की. हालांकि, इस घटना के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.

इस घटना ने एक बार फिर से 22 साल पुराने आतंकी घटना की याद ताजा कर दी है, जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने 13 दिसंबर, 2001 को भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था. इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान समेत नौ लोग शहीद हुए थे. हालांकि, सुरक्षाबलों ने पांचों आतंकवादियों को मार गिराया था.

बता दें कि कुछ दिन पहले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर अपने खिलाफ एक असफल हत्या की साजिश के जवाब में 13 दिसंबर को नए संसद भवन पर हमला करने की धमकी दी थी. संसद में प्रवेश द्वार पर तीन स्तरीय सुरक्षा जांच की व्यवस्था है, जिसमें मेटल डिटेक्टर और हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर से जांच शामिल हैं. संसद भवन के प्रवेश द्वार पर भी यही कवायद दोहराई जाती है. विभिन्न आगंतुक दीर्घाओं की ओर जाने वाले गलियारे पर भी सुरक्षा मौजूद है. इन स्थानों पर आगंतुकों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है.

सामने आई आरोपियों की पहचान-
संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर बुधवार को दो मामले सामने आए। एक मामले में सदन के बाहर दो लोगों ने तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते हुए प्रदर्शन शुरू किया। इनके प्रदर्शन शुरू करते ही पुलिस के जवानों ने हिरासत में ले लिया। इन दो प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी थी। इनकी पहचान नीलम (42) निवासी हिसार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे प्रदर्शनकारी की पहचान अनमोल शिंदे (25) निवासी लातूर, महाराष्ट्र के रूप में हुई है।
एजेंसियां कर रहीं पूछताछ-
ये चारों कब और कैसे दिल्ली पहुंचे इस बारे में अलग-अलग एजेंसी इनसे पूछताछ कर रही है। चारों के खिलाफ किन धाराओं में किस थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए, इस पर फैसला भी जल्द लिया जाएगा। फिलहाल संसद भवन थाने के बाहर मीडियाकर्मियों का जमावड़ा होने के कारण मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगाकर एंट्री बंद कर दी गई. लोकसभा के अंदर कलर क्रैकर लेकर पहुंचे शख्स का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी पता नहीं चल सका है कि सागर कहां का रहने वाला है और किस उद्देश्य उसने इस घटना को अंजाम दिया। आशंका है कि चोरों लोग एक ही ग्रुप के हो सकते हैं। 

Dhiraj Sahu: कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से भारी नगदी बरामद, करोड़ों कैश के बीच 5 लाख का पैकेट, इंस्पेक्टर तिवारी का नाम. 

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कांग्रेसी नेता और कारोबारी धीरज साहू के घर मिली अकूत संपत्ति इन दिनों सुर्खियों में हैं. आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी करके अरबों की नकदी बरामद की है. बताया जा रहा है कि पांच दिन तक चली छापेमारी के दौरान कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए है. छापेमारी की कार्रवाई ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित साहू ग्रुप की कंपनियों में हुई है. इस दौरान एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 300 करोड़ रुपए मिले थे. इन पैसों को 176 बैग में भरकर रखा गया था. यहां से बरामद किए गए पैसों की गिनती के लिए 80 अफसरों की 9 टीमें लगाई गई थीं, जिन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया है.

जानकारी के मुताबिक, उड़ीसा के बलांगीर के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के कार्यालय में एक लोहे के लॉकर को काटकर भारी नकदी बरामद की गई. इसमें एक पैकेट में अलग से पांच लाख रुपए रखे मिले. इस पैकेट के ऊपर ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ लिखा हुआ था. इसको देखकर आयकर अधिकारी भी हैरान रह गए. सबके जेहन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर ये ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ कौन है, जिसके लिए अलग से पैसे रखे हैं. फिलहाल आयकर अधिकारी ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ की सच्चाई पता करने की कोशिश में हैं. आशंका जताई जा रही है कि यह शख्स पुलिस, उत्पाद शुल्क या आबकारी विभाग से जुड़ा कोई इंस्पेक्टर हो सकता है. हो सकता है कि काली कमाई को छिपाने के लिए उसे हर महीने पांच लाख रुपए दिए जाते हों. ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ के रहस्य ने इस छापेमारी में नया ट्विस्ट ला दिया है.

ओडिशा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य संबलपुर के बड़ा बाजार स्थित मेसर्स बलदेव साहू एंड संस की शराब भट्ठी के दफ्तर से भी नोटों से भरे कई बैग जब्त किए गए. माना जा रहा है कि किसी भी एक मामले में आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद यह सबसे बड़ी रकम है.बरामद नकदी में ज्यादातर 500 रुपए के हैं. 100 और 200 रुपए मूल्य के नोटों की भी काफी संख्या है. इससे पहले आयकर विभाग ने उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों से 10 से ज्यादा अलमारियों में रखे गए नोटों के बंडल बरामद किए.

कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होने की वजह से उनके पुश्तैनी मकान को लोहरदगा का ‘व्हाइट हाउस’ भी कहा जाता है. इनके यहां फिल्म स्टार और क्रिकेटर भी आते रहते हैं. रांची से सांसद रहे शिव प्रसाद साहू को इंदिरा गांधी का काफी करीबी माना जाता था. देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी लोहरदगा मे इनके घर आ चुके हैं. राजेंद्र बाबू आजादी के पहले और आजादी के बाद उनके घर आए थे. ऐसा कहा जाता है कि साल 1947 में देश की आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनके पिता ने 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दान में दिया था. इनका परिवार मुख्य रुप से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है.

साहू परिवार राजनीति और व्यापार दोनों में ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है. इनका परिवार शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा है. किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इनके यहां रुकती थीं. देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी धीरज साहू के घर आ चुके हैं.धीरज साहू के भाई के जमाने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टिकट से लेकर मंत्री पद तक के लिए इस परिवार से सिफारिश कराई जाती थी.चुनावी राजनीति और वित्तीय पोषण में साहू परिवार की अहम भूमिका हमेशा से रही है.

Elvish Yadav: एल्विश यादव समेत 6 पर FIR, सांपों की तस्करी और रेव पार्टी के आरोप पर क्या होगी एल्विश की गिरफ्तारी !

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नोएडा सहित एनसीआर के अन्य शहरों में रेव पार्टी करने और उसमें विदेशी युवतियों को बुलाने के मामले में फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव समेत छह नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। 

भाजपा नेता मेनका गांधी द्वारा संचालित पीएफए ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सेक्टर-49 थाने में दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एल्विश यादव नाम का यूट्यूबर स्नेक वेनम व जिंदा सांपों के साथ नोएडा सहित समूचे एनसीआर के फार्म हाउस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो शूट कराता है और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को अंजाम दिया देता है। जिसमें बाकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वैनम व नशीले पदार्थों का लोग सेवन करते हैं। इसके बाद यूट्यूबर से मुखबिर ने संपर्क किया और उससे नोएडा में रेव पार्टी करने व सांपों और कोबरा वैनम का प्रबंध करने को कहा। इसके बाद यूट्यूबर ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और एल्विश का नाम लेकर बात करने के लिए कहा।

पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया- 

एजेंट से बात करने के बाद रेव पार्टी सहित हर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। एजेंट ने बताए गए स्थान पर सांप और साथी सहित आने की बात कही। टीम के साथियों ने उसे सेक्टर-51 स्थित सेवरोन बैंक्विट हॉल बुलाया। इसकी सूचना डीएफओ नोएडा को दी गई। बताए गए स्थान पर पहुंचने के बाद टीम ने जिस भी सांप को देखने की इच्छा जाहिर की गिरोह के लोगों ने दिखाया। इसके बाद एक तरह से मुखबिर से मिली सूचना पर मुहर लग गई। फिर मामले की सूचना नोएडा पुलिस और वन विभाग को दी गई।  

थोड़ी ही देर बाद सेक्टर-49 थाने की पुलिस और क्षेत्रीय वन अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पांच लोगों को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें बदरपुर निवासी राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल हैं। तलाशी के दौरान राहुल की कमर पर टंगे पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा स्नेक वेनम मिला। सभी के पास नौ जिंदा सांप मिले। जिसमें पांच कोबरा, एक अजगर, एक घोड़ा पछाड़, और दो दोमुहे सांप शामिल हैं।

डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कल शाम हमे जानकारी मिली थी कि सांपों और उनके जहर को लेकर कुछ व्यापार की संभावना है। इसके लिए तैयारी की गई थी। वन विभाग, पुलिस विभाग और पीएफए द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई सांप बरामद किए गए हैं। एक बोतल में जहर भी मिला है, जांच के बाद पता चलेगा कि वास्तव में उसमें क्या है।

एल्विश यादव की प्रतिक्रिया आई सामने
सांप का जहर सप्लाई कराने और तस्करी के आरोप लगने के बाद पहली बार सामने आए एल्विश यादव ने बताया आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं और वह जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। इस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर एल्विश ने यह बात कही है। एल्विश ने आगे कहा कि मैं सीएम योगी और पुलिस से कहना चाहता हूं कि मेरी एक पर्सेंट भी इन्वॉल्मेंट मिल जाती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मीडिया मेरा नाम खराब ना करे। जो भी आरोप लग रहे हैं कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं।

Uttarakhand Police: साइबर अपराधियों ने किया उत्तराखंड पुलिस का फेसबुक पेज हैक, मचा हड़कंप, फोटो वायरल.

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साइबर अपराधियों ने उत्तराखंड पुलिस का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक कर चुनौती दे डाली। फेसबुक पेज पर पुलिस के लोगो वाली तस्वीर को हटाकर वहां महिला की अश्लील तस्वीर लगा दी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम के सदस्य की ओर से साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें एसटीएफ और साइबर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

उत्तराखंड पुलिस का फेसबुक पेज दोपहर को अचानक बदला हुआ नजर आया। शुरुआत में कोई समझ ही नहीं पाया कि ये पुलिस का ऑफिशियल पेज ही है या फिर किसी ने दूसरा पेज बनाया है। इस पर एक महिला की अश्लील तस्वीर लगी हुई थी। देखते ही देखते इस पर कमेंट की बाढ़ आ गई।

लोगों ने इसे उत्तराखंड पुलिस को साइबर अपराधियों की खुली चुनौती के रूप में बताया। इससे पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम ने इस पेज पर कंट्रोल लिया और डिस्प्ले पिक्चर के स्थान पर फिर से पुलिस का लोगो वाली तस्वीर लगा दी।

 

कुछ लोगों ने इसे साइबर सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया। लोगों का कहना था कि जब पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की साइबर सुरक्षा किस तरह की जा सकती है। इस मामले में सोशल मीडिया टीम के कांस्टेबल हिमांशु डंगवाल की ओर से साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस के अनुसार किसी ने इस पेज की एक्सेस हासिल कर यह काम किया है।

डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले में साइबर थाना पुलिस को तत्काल टीम गठित कर गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।

हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्बेट में पेड़ कटान व अवैध निर्माण मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच

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सीबीआई ने जिम कार्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर हुए अवैध निर्माण तथा छह हजार पेड़ काटने के मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य सतर्कता निदेशक वी मुर्गेशन के मुताबिक, राज्य सतर्कता ने कार्बेट मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं।नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ कार्बेट पार्क मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में सबसे पहले पाखरो सफारी मामले से जुड़े तीन सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और एक मौजूदा पीसीसीएफ समेत रेंज में काम करने वाले करीब एक दर्जन वन अधिकारियों, कर्मचारियों व ठेकेदारों से सीबीआई पूछताछ करेगी।

 

जांच का प्रमुख केंद्र होंगे तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत

सीबीआई की जांच का मुख्य केंद्र बिंदु तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत होंगे। विजिलेंस और अन्य जांचों से पता चला है कि हरक सिंह के दबाव में कार्बेट टाइगर सफारी में वित्तीय और अन्य स्वीकृतियां लिए बिना ही काम शुरू कर दिया गया था।

बता दें है कि 21 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून के अनु पंत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि  बिना अनुमति के निर्माण कार्य किए गए। छह जनवरी, 2023 को हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से पेड़ों के कटान के प्रकरण पर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने और यह बताने को कहा था कि किन लोगों की लापरवाही और संलिप्तता से यह अवैध कार्य हुए।

न्यायिक सेवा की परीक्षा में एक सवाल पर विवाद पहुंचा कोर्ट,मामला देख जज भी हैरान !

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अगर आपसे सवाल पूछा जाय कि बम धमाके से मारना हत्या है या कुछ और ? तो आपका जवाब क्या होगा ? शायद अधिकतर लोग इसको हत्या ही कहेंगे,लेकिन अगर इस सवाल को थोड़ा और घुमा कर कुछ इस तरह पूछा जाय जैसे जैसे की  “‘A ‘ एक मेडिकल स्टोर में बम रख देता है और विस्फोट से पहले लोगों को बाहर निकलने के लिए 3 मिनट का समय देता है। ‘B ‘ जो गठिया का मरीज है, वह भागने में विफल रहता है और मारा जाता है। ऐसे में ‘A ‘ के खिलाफ आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज किया जा सकता है?”  इस सवाल पर अब आपका जवाब क्या होगा ? निश्चित रूप से आप का सर घूम जायेगा और आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है ? तो आप बिलकुल सही सोच रहे हैं,,, ये कोई कल्पना या सिर्फ बोलने भर की बात नहीं है बल्कि ये सवाल सच में एक परीक्षा के दौरान पूछा गया,,कई छात्र इस सवाल से इतने परेशान हो गए कि उनकी समझ में कुछ आया ही नहीं,कि इसका जवाब क्या हो सकता है,,,इस सवाल से हैरान और असंतुष्ट छात्र कोर्ट पहुंच गए,कोर्ट में मामला सुनकर जज भी हैरान रह गए,आगे जो हुआ वो आपको चौंका देगा,,,

 

 

सवाल पर विवाद पहुंचा हाईकोर्ट 

दरअसल , उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा में तीन सवालों को लेकर असफल आवेदकों ने आपत्ति जताई और  इससे संबंधित याचिका भी नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष विकट समस्या खड़ी हो गई, कि आखिर इस पर क्या फैसला दिया जाय,,,जिस सवाल पर आपत्ति जताई गई थी, उसने हाई कोर्ट के जजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।

हुआ कुछ यूँ कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा की परीक्षा में एक सवाल पर विवाद सामने आया है। परीक्षा में पूछा गया था कि एक मेडिकल स्टोर में बम रखने वाले और विस्फोट से पहले लोगों को बाहर निकलने के लिए 3 मिनट का समय देने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज किया जा सकता है? सवाल उत्तराखंड की न्यायिक सेवा की परीक्षा में पूछा गया था, जिसे लेकर विवाद अदालत की चौखट तक पहुंच गया । परीक्षा में असफल रहने वाले छात्रों ने विषय-विशेषज्ञों द्वारा बताए गए इस सवाल के जवाब पर असंतोष जताया है और दो अन्य सवालों पर आपत्ति के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने आयोग को दो सवालों पर फिर से विचार करने का सुझाव भी दे दिया है।

ऐसा सवाल जिस पर जज भी हो गए कन्फ्यूज 

जिस तीसरे सवाल को लेकर जज भी दुविधा में आ गए वो सवाल हम एक बार फिर हूबहू दोहराते हैं जो शायद आपको भी पूरी तरफ कन्फूज कर देगा, दरसल सवाल ये था कि अगर   ‘A ‘ एक मेडिकल स्टोर में बम रख देता है और विस्फोट से पहले लोगों को बाहर निकलने के लिए 3 मिनट का समय देता है। ऐसे में ‘बी’ जो गठिया का मरीज है, वह भागने में विफल रहता है और मारा जाता है। ऐसे में ‘ए’ के खिलाफ आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज किया जा सकता है?  जवाब के लिए जो विकल्प दिए गए थे, उनमें से एक ये था  कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए जो हत्या के आरोपियों पर लगायी जाती है।

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर के रूप में इसी विकल्प को चुना था लेकिन आयोग की ओर से जो उत्तर उपलब्ध कराया गया था, उसमें इस विकल्प को सही नहीं माना गया था। आयोग के अनुसार सही जवाब धारा 304 था, जो हत्या की श्रेणी में नहीं बल्कि गैर-इरादतन हत्या के मामलों में लगाया जाता है। आयोग का तर्क है कि उपर्युक्त मामला आईपीसी की धारा 302 से संबंधित नहीं है बल्कि यह इरादे के अभाव में या फिर लापरवाही के कारण मौत से संबंधित है।  मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है कि विषय विशेषज्ञ ने मोहम्मद रफीक के मामले में 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है। यह अदालत द्वारा दी गई राय के संबंध में कोई भी विचार देने से बचती है।

बता दें कि मोहम्मद रफीक मामले में मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था, जब उन्होंने वाहन पर चढ़ने की कोशिश की थी। ड्राइवर रफीक ने अधिकारी को धक्का देकर गिरा दिया था।
इस बीच याचिका ने कानूनी हलकों में इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या किसी आतंकवादी कृत्य को ‘हत्या’ की बजाय ‘लापरवाही के कारण मौत’ के रूप में देखा जा सकता है। हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील  बताते हैं  कि यह स्पष्ट रूप से लापरवाही का मामला नहीं है क्योंकि अधिनियम स्वयं इरादे को दर्शाता है। ‘ए’ द्वारा किया गया  काम ऐक्ट के परिणामों को जानता था। ऐसे में बिना किसी संदेह के यह मामला आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के दायरे में आता है।

 

आयोग के जवाब पर इस तरह उठे सवाल 

आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए जवाब जिसे आयोग की ओर से सही जवाब बताया गया है. उसको 
हाईकोर्ट के वकील की दलील गलत साबित करती दिखाई देती है. हाई कोर्ट ने आयोग को दोनों सवालों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। जबकि तीसरे प्रश्न के संबंध में कोर्ट ने कहा कि इसे पूरी तरह से संवेदनहीन तरीके से तैयार किया गया था। अदालत ने कहा कि हमें यह देखकर दुख होता है कि प्रश्न को पूरी तरह से कैजुअल अप्रोच के साथ तैयार किया गया है। अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए और एक नई मेरिट सूची तैयार की जानी चाहिए जिसके आधार पर चयन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

अब इस सवाल के बाद एक नई बहस कानून के नियमों को लेकर भी शुरू हो गयी है तो दूसरी तरफ आयोग की काम करने सहित प्रश्नपत्र बनाने को लेकर उनकी गंभीरता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं,,,कोर्ट ने भी आयोग की सवेंदनहीनता को माना है,,,आयोगों पर उत्तराखंड में सवाल उठना कोई नई बात नहीं है बल्कि उत्तराखंड में परीक्षा आयोजित करने वाले आयोग पिछले काफी समय से सवालों के घेरे में हैं, चाहे वो uksssc रहा हो या अब ukpsc हो, इन आयोगों की विश्वसनीयता पिछले काफी समय से  सवालों के घेरे में रही है, हाल ही में सामने आये भर्ती घोटालों ने तो वैसे भी उत्तराखंड का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध कर  दिया है, इन भर्ती घोटालों के खिलाफ बेरोजगार छात्र कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं,और आज भी उनका प्रदर्शन जारी है, बेरोजगारों की सिर्फ यही मांग है कि इन भर्ती घोटालों की  निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाई जाय,पर आज तक उत्तराखंड की सरकार उनकी मांगों को मानना तो दूर आंदोलन कर रहे बेरोजगारों से मिलने तक नहीं गयी,,,आयोगों की घटती निष्ठा इस प्रदेश के बेरोजगार छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता है और प्रदेश सरकार पर लगता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह,,,जो परीक्षाये एक पारदर्शी तरिके से कराने में नाकमयाब साबित हुई है,,, बाकी रही सही कसर इस तरह के सवाल पूरे कर रहे  है,,,